RBI Action : नई दिल्ली. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने महाराष्ट्र के सतारा स्थित जीजामाता महिला सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अपर्याप्त पूंजी और आगे व्यापार की संभावना न होने के कारण 7 अक्तूबर 2025 से बैंक को पूरी तरह बंद कर दिया गया। इस कदम से बैंक के हजारों खाताधारकों के खाते सीज हो गए हैं और अब वे सीधे अपना पैसा निकाल नहीं सकते।
बैंक बंद होने की कहानी – RBI Action
RBI ने पहले 30 जून 2016 को भी इस बैंक का लाइसेंस रद्द किया था, लेकिन 23 अक्तूबर 2019 को अपीलीय प्राधिकरण ने उसे बहाल कर दिया था। फिर वित्तवर्ष 2013–14 के फोरेंसिक ऑडिट के आदेश पर RBI ने एक फोरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किया, लेकिन बैंक के असहयोग के कारण ऑडिट पूरा नहीं हो सका। मौजूदा आकलन में बैंक की वित्तीय स्थिति लगातार बिगड़ती पाई गई, इसलिए बैंक ने 7 अक्तूबर को कारोबार बंद कर दिया।
सेवाएँ ठप, परिसमापक नियुक्ति का आदेश
बैंक का लाइसेंस रद्द होने से अब न तो कोई नया जमा हो सकता है और न ही निकासी। RBI ने महाराष्ट्र के सहकारी समितियों के पंजीयक से बैंक बंद करने और परिसमापक नियुक्त करने का निर्देश दिया है। बैंक के सभी बैंकिंग कामकाज ठप हो चुके हैं।

कितनी निकासी की इजाज़त
RBI ने कहा है कि जांच पूरी होने तक हर जमाकर्ता अपनी जमा राशि पर DI͏CGC बीमा के अंतर्गत अधिकतम ₹5 लाख तक क्लेम कर सकता है। 30 सितंबर 2024 तक कुल जमा राशि का 94.41% DI͏CGC बीमा कवरेज में था, इसलिए अधिकांश जमाकर्ताओं की राशि सुरक्षित मानी जाएगी।
पूरा भुगतान नहीं मिलेगा
RBI ने चेतावनी दी है कि बैंक अपनी खराब वित्तीय हालत के कारण जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान नहीं कर पाएगा। इसलिए जमाकर्ताओं को सीधे बैंक से रकम निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो भी पैसे चाहिए, वे जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम ( DI͏CGC ) योजना के तहत ही क्लेम करना होगा।
ग्राहकों के लिए सुझाव
- अपने जमा विवरण और डीआईसीजीसी कवर की जानकारी जांचें
- किसी भी फर्जी कॉल या मैसेज से बचें
- DI͏CGC क्लेम के लिए बैंक परिसमापक कार्यालय से संपर्क करें
- आधिकारिक RBI वेबसाइट और पंजीयक के नोटिस बोर्ड पर अपडेट देखें
RBI Action की यह सख्त कार्रवाई बैंकिंग क्षेत्र में अनुशासन बनाए रखने और जमाकर्ताओं के हित सुरक्षित रखने का प्रयास है। सावधानी और सही जानकारी के साथ ही आगे की प्रक्रिया में जल्द राहत मिलेगी।
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