सरकार ने 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाली New GST rates List Hindi घोषित कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 56वीं GST परिषद बैठक में चार-स्लैब सिस्टम को अपडेट करके छह मुख्य कर दरें निर्धारित की गई हैं। इन सुधारों का उद्देश्य आम उपभोक्ता, किसानों, MSME और मध्यम वर्ग को राहत देना है।
GST के छह प्रमुख स्लैब: New GST rates List Hindi
- 0% (निल रेट)
- आवश्यक खाद्य वस्तुएं: गेहूँ का आटा, चावल, दाल
- स्कूल की किताबें, चॉकलेट और पिज़्ज़ा ब्रेड
- स्वास्थ्य व जीवन बीमा प्रीमियम
- 3% (सुपर-लो स्लैब)
- सोना-चाँदी के आभूषण (HSN 7113)
- सरिया, तेल व खड़ी हल्दी
- 5% (मेरिट रेट)
- दैनिक उपयोग की वस्तुएं: साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल
- व्यवस्थित कृषि उत्पाद: घी, मक्खन, चीज, पास्ता
- सेवाएं: जिम, ब्राइडल मेकअप, सैलून, टेलरिंग
- 12% (मिड्ल स्लैब)
- इलेक्ट्रॉनिक सामान (≤32″ टीवी, मिक्सी, वाटर हीटर)
- खिलौने, कपड़े, खेल सामग्री
- होटल (₹1,000 तक रूम रेंट)
- 18% (स्टैंडर्ड स्लैब)
- अधिकांश ऑटोमोबाइल: छोटी कारें (4m से कम, ≤1500cc)
- व्हाइट गुड्स: AC, Fridge, Washing Machine
- Restaurants (Non-AC), Fast Food, Non-AC Hotels
- 40% (डेमेरिट स्लैब)
- पान मसाला, तंबाकू उत्पाद
- लक्ज़री कारें, यॉट, जेट स्की
- जुआ एवं बेटिंग सेवाएं
HSN-वार स्लैब तालिका: New GST rates List Hindi
स्लैब | CGST | SGST/UTGST | कुल GST |
---|---|---|---|
I | 1.5% | 1.5% | 3% |
II | 2.5% | 2.5% | 5% |
III | 6% | 6% | 12% |
IV | 9% | 9% | 18% |
V | 14% | 14% | 28% |
VI | 20% | 20% | 40% |
कौन-सी चीजें हुई सस्ती?
- दैनिक जीवन की रोज़मर्रा की आवश्यकताएं जैसे साबुन, दाल, दूध, घी पर 7–13% तक बचत
- छोटी कारें (e.g., Alto, S-Presso) पर लगभग 10% कटौती
- स्वास्थ्य व जीवन बीमा प्रीमियम पर 18% की पूरी छूट
महंगी हुई वस्तुएं
- गुरेज वयस्क मनोरंजन (जुआ, बेटिंग)
- पान मसाला एवं तंबाकू उत्पाद (डेमेरिट स्लैब में 40%)
- लक्ज़री कारें व यॉट
आर्थिक प्रभाव
- अनुमानित राजस्व घाटा: ₹48,000 करोड़, जिसे “वित्तीय स्थिर” कहा गया है
- सकल घरेलू उत्पाद पर सकारात्मक प्रभाव: उपभोक्तावाद में वृद्धि
- 90% लाभ मध्यम वर्ग एवं निम्न आय वर्ग तक पहुंचेगा
व्यापारियों के लिए निर्देश
- नई HSN कोड के अनुसार बिलिंग प्रणाली अपडेट करें
- मूल्य-संवेदनशील वस्तुओं की कीमतों पर निगरानी रखें
- 22 सितंबर से नए दरों के साथ चालान जारी करें
- ई-वे बिलिंग में भी स्लैब संशोधन सुनिश्चित करें
सरकारी कार्रवाई एवं निगरानी
- अप्रत्यक्ष कर अधिकारी बाजार में मूल्य बदलाव ट्रैक करेंगे
- ज्यादा शिकायतों पर तुरंत जांच और कटौती
- समय-समय पर नई दरों की समीक्षा और आवश्यक संशोधन
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